हत्या के आरोपी और सहयोगी को मिली आजीवन कारावास की सजा
- शाजापूर की सोनु यादव को जावरा के वेनिला ब्यूटी पार्लर में रतलाम के युवक ने चाकु से मारा था
- घटना के साढ़े तीन साल बाद मिली आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा
जावरा। करीब साढ़े तीन साल पहले शाजापुर की सोनु यादव का चाकु से गला रेतकर हत्या करने वाले हत्यारे प्रेमी व उसके साथी को न्यायाधीश प्रथम अपर सत्र उषा तिवारी ने आजीवन कारावास तथा 5-5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पारस ने बताया कि अभियोजन अनुसार 05 जुलाई 2020 को शाजापुर से शादी करने जावरा आई सोनु पिता कमलसिंह यादव का विवाह गौरव जैन निवासी नागदा के साथ गौरव के मामा मुकेश जैन निवासी जावरा के यहा होना था, इसलिये सुबह शाजापुर से जावरा आए थे।
सोनु अपनी बहन रूची के साथ आंटिया चौराहा स्थित वेनिला ब्यूटी पार्लर पर मैकअप के लिये गई थी। भाई सुधीर यादव ब्युटी पार्लर पर छोड़कर चला गया था। जिस दौरान सोनु का मेकअप चल रहा था उसी दौरान एक लड़का अन्दर आया और थोड़ी देर पार्लर में बैठा फिर जेब से चाकु निकालकर चाकु से सोनु के गले पर तीन चार वार करते हुये गला रेत दिया। घटना के बाद परिजन सोनु यादव को लेकर अस्पताल पहुचे जहां डाक्टर ने सोनु यादव को चेक कर मृत घोषित किया।
कॉल डिटेल से आरोपियों की हुई पहचान
पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना प्रारंभ करते हुए अंतिम कॉल के आधार पर आरोपी की तलाश की। जांच अधिकारी एसआई रघुवीर जोशी ने टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया जहां घटनास्थल पर राम यादव का ड्रायविंग लायसेंस मिला। विवेचना के दौरान सायबर सैल रतलाम की मदद से आरोपियों की शिनाख्त की, जिस पर पुलिस ने राम पिता राजेन्द्र यादव व पवन पिता ईशवरलाल पांचाल की पहचान की, पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर पुछताछ की तो उसने उसके साथी राम द्वारा गला रेतकर हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने ईश्वर की निशानदेही पर आरोपी राम को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर उसने सोनू यादव से स्वयं के प्रेम प्रसंग होना बताया व उसका विवाह नागदा जंक्शन के रहने वाले गौरव जैन के साथ उसके मामा मुकेश जैन निवासी जावरा के यहां होने वाला था जिसके कारण दुखी होने पर सोनू यादव से फोन पर बात कर सोनू यादव की लोकेशन लेने के बाद वेनिला ब्यूटी पार्लर जावरा पहुंचना व मौका पाते ही मैकअप कराती सोनू यादव को जान से मारने की नीयत से सेण्डवीच काटने के चाकू से गला रेतकर हत्या करना बताया व अपने साथी पवन के साथ मौके से उसकी मोटर साईकल से भागना बताया व भागते समय माही नदी के पास चाकू झाडियो में फेक देना बताया।
हत्या की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया
संपूर्ण विवेचना से आरोपी राम पिता राजेन्द्र यादव निवासी जाटो का वास रतलाम व पवन पिता ईश्वरलाल पांचाल निवासी जाटो का वास रतलाम पर अपराध धारा 302, 450, 34,120 बी, के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भुपेन्द्रकुमार सांगते ने बताया कि न्यायालय में आए साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपीगण राम यादव पिता राजेन्द्र यादव (28), निवासी जाटों का वास रतलाम को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास और 5000 रुपयें अर्थदण्ड व धारा 450 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रुपयें अर्थदण्ड एवं पवन पिता ईश्वरलाल पांचाल (28) निवासी जाटो का वास रतलाम को धारा 302/34 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास और 5000 रुपयें अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक विजय पारस ने की।
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